लैंड फॉर जॉब घोटाले में तेजप्रताप और हेमा यादव को मिली जमानत

तेजप्रताप और हेमा यादव को मिली जमानत
Land For Job Scam Case : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में तेज प्रताप यादव और हेमा यादव समेत कई लोगों को जमानत दे दी है। यह घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्रालय के दौरान हुआ था जिसमें लालू यादव पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है।
लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने आरोपियों को पेश होने के लिए कहा था जिसके बाद लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और हेमा यादव कोर्ट में पेश हुईं। इस मामले में लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपियों को 50 हजार रुपये मुचलके और 50 हजार राशि के एक सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ जमानत दी है।
कोर्ट ने संज्ञान लिया था
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव राबड़ी देवी मीसा भारती समेत आठ आरोपियों को पेश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो सीबीआई की पहली और दूसरी चार्जशीट में पेश हो चुके हैं। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया था। बता दें कि आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने हेमा और तेज प्रताप यादव व अन्य को समन भेजा था।
बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव परिवार समेत कुल 103 लोग आरोपी हैं। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
परिवार के पांच सदस्य आरोपी
लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के पांच सदस्य आरोपी हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और उनकी दो बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं।
केस चलाने की मंजूरी मांगी थी
यह पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। लालू यादव पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी लगवाने के बदले में आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे। आरोप यह भी लगा कि आवेदकों से जो जमीनें ली गई हैं उसे लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के नाम पर लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मांगी थी गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी।
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