Kerala HC: जब तक मौत नहीं अलग कर देती पति-पत्नी रहेंगे साथ

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Kerala HC: केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश पारित कर एक 80 वर्षीय महिला को अपने 92 वर्षीय पति के साथ फिर से रहने का रास्ता खोल दिया है। जिसे उनका बेटा मनोभ्रंश से पीड़ित होने के कारण अलग कर दिया था। न्यायमूर्ति देवन रामचन्द्रन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया जब पत्नी ने अपने पति के साथ फिर से रहने की गुहार लगाई और अदालत का दरवाजा खटखटाया। महिला का आरोप है कि उसके बेटे ने उसे गलत तरीके से उसके पति को उससे अलग कर दिया था। न्यायाधीश ने अंततः पति-पत्नी को परिवार के घर में फिर से रहने का निर्देश जारी किया और टिप्णी करते हुए कहा, “जब तक मृत्यु अलग नहीं कर देती।” पति-पत्नी साथ रहेगा।

Kerala HC: पति के साथ रहने में है उसकी खुशी

मामले पर उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सामाजिक न्याय अधिकारी और पुलिस द्वारा दायर रिपोर्ट के अनुसार, भले ही पति मनोभ्रंश से पीड़ित था लेकिन “अपनी पत्नी के साथ उसकी संगति उसे खुशी देती है और वह उसके साथ ‘अच्छे पल’ साझा करता है।” न्यायाधीश ने कहा, “वरिष्ठ नागरिक की पत्नी का अधिकार अनुलंघनीय और पूर्ण है। उसका बेटा इससे कभी इनकार नहीं कर सकता।”

महिला ने पति के साथ रहने की बात कही

दंपति के बेटे ने दावा किया कि उसके पति मनोभ्रंश से पीड़ित है इसलिए पिता को उस घर में ले गया था जहां वह(बेटा) रहता है क्योंकि उसकी मां इतनी बीमार और बूढ़ी थी कि वह पिता की देखभाल नहीं कर सकती थी। इस बीच, उसकी मां ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर अपने पति के साथ फिर से रहने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि वह अपने बेटे के साथ उसके घर में रहने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे अतीत की कुछ घटनाओं के कारण बेटे और उसके परिवार द्वारा दुर्व्यवहार का डर था।

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