वायु प्रदूषण करने वालों के खिलाफ केजरीवाल सरकार सख्त, नियमों का उल्लघंन मिलने पर एलएंडटी कंपनी पर लगाया पांच लाख का जुर्माना

Share

नई दिल्ली:  वायु प्रदूषण करने वालों के खिलाफ केजरीवाल सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मथुरा रोड , प्रगति मैदान के पास निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। नियमों का उल्लघंन मिलने पर एलएंडटी कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है और नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दो दिन में नियमों का पालन नहीं होने पर काम बंद कराया जाएगा और उसके बाद हर दिन पांच लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वेबसाइट https://dustcontroldpcc.delhi.gov.in के जरिए निगरानी का काम 1 नवंबर से शुरू होगा। 29 अक्टूबर तक 31 टीमें मैनुअल करेंगी जांच।‌

वायु प्रदूषण करने वालों के खिलाफ केजरीवाल सरकार सख्त

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रगति मैदान के पास एंट्री कैनाल/निर्माण स्थल का गुरुवार ‌को औचक निरीक्षण‌ किया। दिल्ली में 7 अक्टूबर से शुरू हुए एंटी डस्ट अभियान के पहले दिन एलएंडटी कंपनी पर कड़ी ‌कार्रवाई की है। निर्माण संबंधी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर 5 लाख का  जुर्माना लगाया है। इसके ‌अलावा नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा है। दो दिन में नियमों का पालन नहीं होने पर काम बंद करवाया जाएगा। गोपाल राय ने मामले की प्रति दिन की रिपोर्ट भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मथुरा रोड ,प्रगति मैदान के पास निर्माण स्थल का किया औचक निरीक्षण

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है। जिसके बाद 31 टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी का काम कर रही हैं कि कौन-कौन कंपनियां मापदंडों का पालन कर रही हैं। हमें सूचना मिली थी कि प्रगति मैदान के पास में टनल बनाने वाली कंपनी एलएंडटी द्वारा बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसके बाद आज यहां पर निरीक्षण किया है। जिसमें दिख रहा है कि एलएनटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और निर्माण स्थल पर चारों तरफ धूल फैली हुई है। इसके अलावा त्रिपाल जो लगी हुई है वह टुकड़ों-टुकड़ों में और फटी हुई लगी है। यहां पर एंटी स्मॉग गन केवल दिखाने के लिए रखा गया है।

केजरीवाल सरकार ने धूल प्रदूषण के सेल्फ असेसमेंट को लेकर पोर्टल लॉन्च किया

उन्होंने कहा कि सरकारी निर्माण एजेंसियों के साथ 14 सितंबर को और निजी निर्माण एजेंसियां के साथ 17 सितंबर को बैठक की थी। उस बैठक के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या-क्या तैयारी करनी है, उसके 14 सूत्रीय एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद भी 21-22 सितंबर को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है कि निर्माण साइटों पर इन 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके बाद 2 अक्टूबर को सभी को रिमाइंडर भेजा गया। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है।