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सिंगापुर में भारतीय शख्स को दी गई फांसी की सजा, गांजे की तस्करी का था आरोप

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सिंगापुर में भारतीय शख्स को गांजे की तस्करी के मामले में बुधवार (26 अप्रैल) को फांसी की सजा दे दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने शख्स को फांसी की सजा देने पर पुनर्विचार की अपील की थी लेकिन सिंगापुर ने यूएन की अपील को खारिज करते हुए 46 साल के तंगाराजू सुप्पैया नाम के शख्स को मौत की सजा दे दी।

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शख्स पर था ये आरोप

सिंगापुर में जिस शख्स को फांसी की सजा दी गई है, उसे ड्रग्स की डिलवरी करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसके पास दो फोन भी बरामद किए गए थे, जिनका इस्तेमाल वह ड्रग सप्लाई के लिए करता था। साल 2018 में उसे गांजे की तस्करी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। परिजनों ने मुकदमे पर जोर देते हुए क्षमादान की गुहार लगाई थी। लेकिन तीन साल बाद शख्स को फांसी की सजा दे दी गई।

यूएन ने जताई आपत्ति

भारतीय शख्स को गांजे की तस्करी के आरोप में फांसी की सजा देने को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय मानवधिकार कानून का उल्लंघन बताया है। जेनेवा स्थित ग्लोबल कमीशन ऑन ड्रग पॉलिसी के सदस्य रिचर्ड ब्रैनसन (Richard Branson) ने सोमवार को अपने ब्लॉग पर लिखा कि गिरफ्तारी के समय तंगाराजू के पास ड्रग्स नहीं थी। मुझे लगता है कि सिंगापुर एक निर्दोष व्यक्ति को मौत के घाट उतारने वाला है। वहीं सिंगापुर की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच में 3 साल लगे हैं। अफसोस है कि ब्रैनसन को तंगाराजू सुप्पैया के मामले में अधिक जानकारी नहीं हैं।

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