भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से 6.1 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में इक्विटी निवेश हुआ प्राप्त : आर. के. सिंह

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New Delhi : केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली मंत्री ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। भारत सरकार की वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन 100% तक एफडीआई की अनुमति है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एफडीआई सहित निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

आर. के. सिंह ने क्या बताया?

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30.09.2023 तक देश को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुल 6,137.39 अरब (मिलियन) अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी निवेश प्राप्त हुआ है। यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज 19 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

अग्रिम भुगतान के आधार पर भेजी जाएगी

30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्क की छूट, सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली/उपकरणों की तैनाती के लिए मानकों की अधिसूचना, आरई जनरेटरों को वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करना कि बिजली क्रेडिट पत्र अग्रिम भुगतान के आधार पर भेजी जाएगी।

परियोजना विकास सेल की स्थापना की गई

निवेश को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास सेल की स्थापना की गई। वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (रिन्युएबल परचेज ऑब्लिगेशन्स -आरपीओ) के लिए प्रक्षेप पथ (ट्रेजेक्ट्री) की घोषणा, बड़े पैमाने पर नाविकर्नीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं की स्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) को भूमि दी गई।

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