CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 सितंबर को

CAA सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ संशोधन को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर विचार करेगी।

जनवरी 2020 में तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिकाओं में नोटिस जारी किया था।

यह ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि सीएए किसी भी मौजूदा अधिकार को लागू नहीं करता है जो संशोधन के अधिनियमन से पहले मौजूद हो सकता है।

यह भी तर्क दिया गया कि सीएए किसी भी भारतीय नागरिक के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करता है।

याद दिला दें कि साल 2019 में देश भर में CAA -NRC के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें पुलिस कर्मचारियों और अफसरों को चोट आई थी और भारी तौर पर सावर्जनिक संपत्ति को नुक्सान पहुंचा था। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लेटेस्ट बयान में कहा था कि कोविड वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही सीएए को पूरी तरह लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी ।

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