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Covid Guidelines: उत्तर प्रदेश में खुले स्थानों पर शादी के आयोजन को लेकर सरकार ने जारी कि नई कोरोना गाइडलाइन, जानिए

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उत्तर प्रदेश: कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे देश में कई तरह की पाबंदियां लागू की गईं। इसके साथ ही शादी या किसी भी तरह के फंक्शन में सीमित संख्या में लोगों को ही जाने की इजाजत थी। लेकिन अब कोरोना का संक्रमण कम होने लगा है। जिससे अब सरकार धीरे-धीरे कोरोना के नियमों में बदलाव कर रही है।

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बता दें कि यूपी सरकार ने प्रदेश में शादी और अन्य तमाम समारोह के आयोजन को लेकर नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इस न्यू गाइडलाइन के मुताबिक अब शादी समारोह और अन्य सभी कार्यक्रमों को खुले में आयोजित करने की अनुमति दे दी गई है।

सभी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या क्षेत्र पर निर्भर करेगी। मालूम हो कि योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन के अनुसार, इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही आयोजनकर्ता को प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी।

इससे पहले भी योगी सरकार ने त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। लेकिन इस इस साल शारदीय नवरात्र, विजयादशमी, दशहरा और चेहल्लुम त्योहार को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मालूम हो कि निर्देशों में बताया गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जन यातायात प्रभावित न हो। इसके अलावा मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक खाली स्थान पर ही की जाए। सात ही उनका आकार जितना हो सके छोटा रखा जाए।

निर्देशों के अनुसार बताया गया है कि तमाम मैदानों में क्षमता से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। आदेश में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में कम लोग ही शामिल हों।

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