हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की जमानत याचिका मंजूर हुई, एक लाख रुपये का भरा जमानती बॉण्ड
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने शनिवार को यौन उत्पीड़न मामले में अपनी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर होने के बाद जमानती बॉण्ड भरने के लिए अदालत में पेश किया। संदीप सिंह के खिलाफ एक महिला कोच की शिकायत पर दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को स्थानीय अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत में संदीप सिंह के वकील सिद्धार्थ पंडित ने जमानती बॉण्ड भरने के लिए उपस्थित हुए।
यौन उत्पीड़न के मामले में गए थे जेल
अदालत में सिद्धार्थ पंडित और मंत्री के मुख्य वकील रविन्द्र पंडित भी उपस्थित थे। मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव के. बेरी ने स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि आरोपी को दस दिन के भीतर निचली अदालत या क्षेत्रीय न्यायाधीश के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, साथ ही एक लाख रुपये की जमानती बॉण्ड और इतनी ही राशि का निजी मुचलका देना होगा।पिछले महीने चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किये जाने के लगभग आठ महीने बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। यह मामला हरियाणा की एक जूनियर एथलेटिक कोच ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।
संदीप सिंह के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना) और 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत दर्ज किया गया है। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम का पूर्व कप्तान थे। वहीं संदीप सिंह ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद खेल एवं युवा मामलों के मंत्री पद से नैतिक कारणों से इस्तीफा दे दिया।
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