Gyanvapi Case: SC 1 अप्रैल को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर करेगा सुनवाई
Gyanvapi Case: सु्प्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को लेकर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की गुहार लगाई है. वहीं चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करेगी.
हिन्दुओं के पक्ष में जिला कोर्ट ने सुनाया था फैसला
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका को रद्द करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है. वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था.
Gyanvapi Case: स्थानीय पुजारियों 1991 में दायर की थी याचिका
वहींं साल 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की. याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति मांगने को लेकर याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया था कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी.
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