
Gyanvapi Case : वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने का आर्कियोलोजिकल सर्वे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी ने अपना जवाब दाखिल किया। जो याचिका दायर हुई थी उसे खारिज करने की अपील की गई। इसमें जवाब कहा गया है कि याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया गया है। याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू खाने का ASI सर्वे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मजिद कमेटी ने अपना जवाब दाखिल किया। जवाब में कहा कि याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि यह जमीन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है राखी सिंह के मूल केस और हाई कोर्ट में दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका दोनों में ही यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया गया है. ऐसे में याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया है, उसी तरह से सील वजू खाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए. दो साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद पूरे वजू खाने को सील कर दिया गया था।
ये भी पढ़ें : Ladakh Accident: लेह में बड़ा हादसा, 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 6 लोगों की मौत, 22 घायल
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप