
Farmers Protest: शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछली तारीख में उच्चाधिकार समिति से किसानों के विरोध प्रदर्शन को स्थानांतरित या निलंबित करने के लिए मनाने के आदेश दिए थे। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि हमारे आदेश के बाद क्या कदम उठाया गया?
चिकित्सा परीक्षण कराने से इनकार…
जस्टिस सूर्यकांत के पूछे सवालका जवाब देते हुए पंजाब एजी गुरमिंदर सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने चिकित्सा परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। उनके शरीर के सभी अंग ठीक हैं। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने और आंदोलन करने के लिए स्वस्थ रहना होगा।
पंजाब के एडवोकेट जनरल का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान किसानों ने अदालत द्वारा गठित समिति से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने सुझाव दिया है कि किसानों को अपनी मांगें अदालत में खुद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों द्वारा या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी सुझाव/मांग के लिए अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने आगे कहा कि डल्लेवाल 20 दिनों से अधिक समय से अनशन पर हैं, यह राज्य सुनिश्चित करेगा कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार चिकित्सा सहायता तुरंत प्रदान की जाए।
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