
नई दिल्ली: भलस्वा लैंडफिल साइट में लगी आग के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने नार्थ एमसीडी पर डीपीसीसी को 50 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। डीपीसीसी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर यह निर्देश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के माध्यम से कई निर्णय भी मंत्रालय द्वारा एमसीडी के लिए जारी किए गए हैं। इनमे कूड़े के पहाड़ के ऊपर स्थायी रूप से टैंकर स्टेशन बनाना, सुगम परिवहन के लिए पेरीफेरल सड़क का निर्माण करना और फील्ड स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी करना जैसे निर्णय शामिल हैं।
लैंडफिल साईट पर स्थायी रूप से पानी के टैंकर स्टेशन बनाने के लिए एमसीडी को जारी निर्देश
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने डीपीससी द्वारा सौंपी गई भलस्वा लैंडफिल साइट में लगी आग की रिपोर्ट के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि नार्थ एमसीडी की लापरवाही का ही नतीजा रहा की भलस्वा लैंडफिल साइट इतनी भीषण आग की चपेट में आ गई। रिपोर्ट के अनुसार भलस्वा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को आग लगनी शुरू हुई और एमसीडी की लापरवाही, साथ ही उचित टैंकर की व्यवस्था नहीं होने के कारण लगभग 1 एकड़ एरिया आग की चपेट में आ गया हैं।
नार्थ एमसीडी को फील्ड स्टाफ बढ़ाने के भी दिए गए निर्देश
उन्होनें बताया कि नार्थ एमसीडी कि लापरवाही को देखते हुए, डीपीसीसी को 50 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश भी जारी किये गए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके उसके लिए भलस्वा के कूड़े के पहाड़ पर पानी की अपर्याप्त व्यवस्था को देखते हुए लैंडफिल साईट के ऊपर वॉटर टैंकर स्टेशन बनाने और फील्ड स्टाफ को बढ़ाने के निर्देश भी जारी किये गए हैं। इन कूड़े के पहाड़ पर सुगम परिवहन के लिए चारों ओर से पेरीफेरल सड़क बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं, ताकि ऐसी घटनाओं के वक़्त जल्द जल्द से कार्यवाही की जा सकें।









