Delhi Riot: शरजील इमाम की याचिका पर नहीं हो पाई सुनवाई

Delhi Riot: दिल्ली दंगा केस में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व स्टूडेंट शरजील इमाम की बेस एप्लिकेशन पर शनिवार को भी सुनवाई नहीं हो पाई। कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 9 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के उपआयुक्त, क्राइम के कोर्ट में उपस्थित न होने पर दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है। नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली दंगा मामले में शनिवार को शरजील ईमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से उनके वकील पेश नहीं हुए।
Delhi Riot: डीसीपी को पेश होना का निर्देश
कड़कड़डूमा अदालत ने आदेश जारी करते हुए DCP क्राइम को निजी रूप से अगली सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया। यह निर्देश दिल्ली पुलिस आयुक्त के जरिए दिया गया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा आपके लिए यह मामला महत्वपूर्ण नहीं है। आपके वकील नहीं आते हैं।
Delhi Riot: मास्टरमाइंड होने का है आरोप
जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम सहित अन्य आरोपियों पर साल 2020 के दंगों के किंगपिन होने का आरोप है। उसके खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। दंगे के दौरान नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
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