दर्शन हीरानंदानी ने हलफनामे पर मजबूरन किया साइन – महुआ मोइत्रा

नई दिल्ली: महुआ मोइत्रा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए अपने बयान में कहा है कि – दर्शन हीरानंदानी को अभी तक CBI या किसी भी जांच एजेंसी ने तलब नहीं किया है। फिर, उन्होंने यह हलफनामा किसे दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में दो पेज का बयान जारी कर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी (Darshan Hiranandani) के शपथपत्र का खंडन किया है। Mahua Moitra ने एक्स पर बयान जारी कर कहा है कि कारोबारी Darshan Hiranandani की कनपटी पर बंदूक रखकर एक सफेद कागज पर जबरन Sign करवाए गए हैं। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किए गए अपने बयान में कहा है कि कारोबारी हीरानंदानी को अभी तक CBI या एथिक्स कमेटी या किसी भी जांच एजेंसी ने तलब नहीं किया है। फिर, उन्होंने यह हलफनामा किसे दिया है?
महुआ मोइत्रा ने अपने बचाव में क्या दिए तर्क ?
यह प्रश्न करते हुए कि क्या यह सचमुच में दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा है? महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह एफिडेविट ना तो ऑफिशियल (Official) लेटरहेड पर है और ना ही इसपर नोटरी की मुहर है। साथ ही मोइत्रा ने कहा कि ये Social Media पर भी पोस्ट नहीं किया गया है। बल्कि इसे चुनिंदा Media House को लीक किया गया है।
दर्शन हीरानंदानी ने हलफनामें में क्या किया कबूल ?
कारोबारी हीरानंदानी ने गुरुवार को एक शपथपत्र में कबूल किया था कि महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप बिल्कुल सही है। साथ ही कहा था कि महुआ मोइत्रा ने ही अपने संसद Account के लॉगिन – पासवर्ड Share किए थे। शपथपत्र के मुताबिक, “मैंने (दर्शन हीरानंदानी) अदाणी ग्रुप को Target करने के लिए सवाल भेजे थे। और अपुष्ट जानकारियों के आधार पर मैं महुआ मोइत्रा के संसद अकाउंट पर सवाल पोस्ट करता रहा।
कारोबारी हीरानंदानी ने किस-किस पर लगाए आरोप ?
साथ ही दर्शन हीरानंदानी ने कबूल किया था कि PM मोदी और अदाणी को टारगेट करने के लिए महुआ मोइत्रा लगातार Congress सांसद Rahul Gandhi के भी संपर्क में थी। हलफनामें में यह भी बताया गया है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मदद शशि थरूर, पिनाकी मिश्रा, सुचेता दलाल, शार्दूल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ कर रहे थे। उनके मुताबिक FT, NYT और BBC से जैसे विदेशी Media संस्थानों से जुड़े पत्रकारों से भी महुआ मोइत्रा ने मदद ली थी।
ये भी पढ़े: Delhi HC: ED मनमर्जी से लोगों को नहीं कर सकता है अरेस्ट