OBC सूची पर संविधान संशोधन बिल संसद में पास
नई दिल्ली: संसद ने बुधवार को OBC सूची बनाने वाले बिल को पास कर दिया है। ओबीसी संशोधन बिल, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी राज्यों को ख़ुद अपनी सूची बनाने का अधिकार देता है।
लोकसभा से भी मिल चुकी है मंजूरी
इससे पहले ये बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ था और बुधवार को राज्यसभा में 187 सदस्यों के इसके पक्ष में वोट करने के बाद राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। ये भारत के संविधान में 127वां संशोधन है।
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि इस बिल से राज्यों की वो शक्तियां दोबारा बहाल हो जाएंगी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।