Chinese app ban: केंद्र ने 138 बेटिंग एप्स, चीन कनेक्शन वाले 98 लोन लेंडिंग एप्स पर लगाया प्रतिबंध

Chinese app ban: केंद्र ने 138 बेटिंग एप्स, चीन कनेक्शन वाले 98 लोन लेंडिंग एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया
Chinese app ban: केंद्र सरकार ने चीन से जुड़े 138 सट्टेबाजी ऐप और 98 ऋण देने वाले ऐप पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। भारत सरकार ने कई चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर कार्रवाई कर इन सभी पर बैन लगाने की अपनी योजना का खुलासा किया है। जिसमें कई सट्टेबाजी ऐप और ऋण देने वाले ऐप भी शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने चीन से लिंक हुए भारत में चल रहे 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 98 ऋण देने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
केेंद्र का Chinese app ban करने का फैसला
भारत सरकार द्वारा पहले ही अपने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास है। इसलिए वर्षों से बढ़ती सुरक्षा की चिंताओं के कारण सैकड़ों चीनी एप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। आईटी मंत्रालय ने आगे कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए संचार के बाद “तत्काल” और “आपातकालीन” आधार पर इन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।क्योंकि ये एप्लिकेशन आईटी अधिनियम की धारा 69 को आकर्षित करते हैं क्योंकि इनमें “ऐसी सामग्री होती है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए बहुत हानिकारक है”।
भारत के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध हैं और इन अनुप्रयोगों के विज्ञापन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 और आईटी नियमों के प्रावधानों के तहत उल्लंघन माना जा रहा है।
दरअसल पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चाइनीज लिंक वाले 28 लोन लेंडिंग ऐप्स के खिलाफ जांच शुरू की थी। जिसमें पता चला कि ऐसे 98 ऐप भारत में ई-स्टोर्स और थर्ड-पार्टी लिंक्स के जरिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने कई सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, देश में 250 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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