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Google के खिलाफ सीसीआई (CCI) ने दिया जांच का आदेश, जानिए क्या है मामला

गूगल के खिलाफ जांच
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दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google India) को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (Competition Commission of India – CCI) ने गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। शुक्रवार को बाजार में डोमिनेंट पॉजिशन के कथित दुरुपयोग के लिए गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है।

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मामले में सीसीआई ने कहा, “सुचारू रूप से काम कर रहे लोकतंत्र में न्यूज मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डिजिटल कंपनी सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच आय का उचित वितरण निर्धारित करने की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग न करे।”

प्रतिस्पर्धा एक्ट का उल्लंघन

सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा एक्ट, 2002 की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है।

गूगल के खिलाफ जांच के लिए DNPA ने की थी शिकायत

इंटरनेट दुनिया के बादशाह गूगल के खिलाफ डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (Digital News Publishers Association -DNPA) द्वारा किए गए शिकायत पर यह आदेश आया है। इसमें अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की गई है।

हाल ही में एप्पल के खिलाफ भी जांच का आदेश

बता दें कि हाल ही में सीसीआई ने दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल के खिलाफ भी जांच का आदेश दिया है। एपल पर भी कथित अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों का आरोप है। आरोप है कि कंपनी ने थर्ड पार्टी के डेवलपर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले एप्स के मालिक होने के कारण अपनी डोमिनेंट पॉजिशन का दुरुपयोग किया।

सीसीआई ने हाल ही में अमेजन पर ठोका था जुर्माना

बता दें कि सीसीआई ने हाल ही में दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर भी 202 करोड़ का जुर्माना ठोका था। सीसीआई ने फ्यूचर कूपन (Future Coupons) के साथ अमेजन की डील को दी गई मंजूरी सस्पेंड कर दी थी। एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर ने कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण ई-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी अमेजन (Amazon) पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी ठोका था।

इससे पहले सीसीआई ने प्यूचर कूपन में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन के सौदे को नवंबर 2019 में मंजूरी दी थी। आयोग ने अपने 57 पन्नों के आदेश में कहा कि मंजूरी कुछ समय के लिए स्थगित रहेगी।

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