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स्पाइसजेट को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, कलानिधि मारन की बकाया रकम पर देना होगा ब्याज

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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (24 अगस्त) को स्पाइसजेट एयरलाइन को पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन की बकाया रकम पर ब्याज में राहत देने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह से 10 सितंबर तक कलानिधि मारन करने और ₹100 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया है। उसने यह भी दिलाया कि अगर एयरलाइन ऐसा नहीं करती है, तो हाईकोर्ट उसकी संपत्ति कुर्क करने की विचार कर सकती है।

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बता दें अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। स्पाइसजेट द्वारा कहा गया है कि कंपनी एविएशन सेक्टर में बचाव के लिए संघर्ष कर रही है और पिछले काफी समय से आर्थिक संकट का सामना कर रही है। इस पर ध्यान देते हुए, कंपनी के पूर्व मालिक को बकाया राशि पर ब्याज के भुगतान में राहत देने का आदेश दिया गया है। स्पाइसजेट के स्पोक्सपर्सन ने इसके साथ ही बताया कि कंपनी अदालत के आदेश का पालन करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया ब्याज का भुगतान कर देगी।

बता दें कलानिधि मारन और स्पाइसजेट के बीच विवाद की शुरुआत 2015 में तब शुरू हुई थी जब अजय सिंह ने मारन से स्पाइसजेट को वापस खरीद लिया था। कलानिधि ने एयरलाइन में अपनी 58.46% की हिस्सेदारी अजय सिंह को दे दी थी। इस सौदे के बदले मारन को एयरलाइन के प्रमोटर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा निवेश किए गए पैसे के बदले में Redeemable Warrants मिलने थे। मारन 18 करोड़ वारंट प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी थे, जिसका मतलब स्पाइसजेट में 26% हिस्सेदारी थी। लेकिन मारन को न अपने हिस्से का पैसा मिला, न परिवर्तनीय वारंट ना ही Preference Shares.

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