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मोहम्मद जुबैर को पटियाला कोर्ट से मिली बड़ी राहत, धार्मिक भावना भड़काने का था आरोप

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Breaking News:फैक्ट-चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बता दें स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ट्विटर हैंडल से जून महीने में शिकायत मिलने के बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद आज ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है।

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पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट से मोहम्मद ज़ुबैर को जमानत मिल गई है। बता दें जुबैर को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जुबैर की जमानत का विरोध किया था। लेकिन कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा कि वो बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जायेंगे।

कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख सुनाया फैसला

बता दें कि मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार बहस पूरी हो गई थी। इसी के साथ कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि आज कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुना दिया है। इसी के साथ कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की तरफ से उनकी वकील वृंदा ग्रोवर और दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने पक्ष रखा था। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से उस ट्वीट की तारीख पूछी थी जिसपर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि जुबेर के ऊपर कई आरोप भी लगे है जिसमें ये भी कहा गया है कि साल 2022 में विदेशी फंड भी मिला था।

कौन है मोहम्मद जुबैर?

मोहम्मद जुबैर बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी का पैरोडी फेसबुक पेज चलाकर प्रसिद्धि हासिल करने वाला एक बेहद ही फेमस ब्लॉगर है। बता दें साल 2017 में जुबैर ने प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर एक ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेक वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। हालांकि, कुछ ही दिनों के बाद दोनों को अपने कथित पक्षपात को लेकर काफी आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे।

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