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दिल्ली में धार्मिक स्थानों पर मांस की बिक्री नहीं होगी, MCD ने नई लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी दी

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दिल्ली में धार्मिक स्थानों के आसपास मांस बेचना मना है। 150 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और श्मशान घाटों में नहीं खुलेंगी। मंगलवार, 31 अक्टूबर, दिल्ली नगर निगम के सदन ने 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है। नवीन कानून के अनुसार, मांस की दुकान और धार्मिक स्थानों के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होगी।

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मस्जिद समिति या इमाम से कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेकर मस्जिद के पास मांस की बिक्री की जा सकती है। मस्जिद के 150 मीटर के दायरे में पोर्क बेचने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया है। वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी लागू हो जाएगी। MCD ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने हुए ये फैसला लिया गया है।

प्रोसेसिंग यूनिट्स की लाइसेंस रिन्यूअल फीस 1.5 लाख रुपए है

इस पॉलिसी में नए नियम हैं, जो मीट की छोटी दुकानों से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग, स्टोरेज प्लांट और रिन्यूअल को शामिल करते हैं। दिल्ली के पूर्ववर्ती उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों में मांस बेचने का लाइसेंस और रिन्यूअल की फीस दुकानों के लिए 18,000 रुपए और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए डेढ़ लाख रुपए निर्धारित की गई है। लाइसेंस जारी होने के बाद हर तीन वर्ष पर रिन्यूअल शुल्क और जुर्माना 15 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

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