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चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत, डोरंडा मामले में भी मिली बेल

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लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले (Fooder Scam) से जुड़े एक मामले में जमानत मिल गई है. यह केस डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है.

लालू प्रसाद यादव
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बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लालू प्रसाद को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जेल से निकलने के लिए उन्हें 10 लाख की जुर्माना राशि जमा करनी होगी। कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के बाद उन्हें जमानत दी है।
दरअसल CBI की ओर से कोर्ट को जवाब सौंपा गया था। जिसमें सीबीआई की तरफ से यह दलील दी गई थी की लालू यादव ने अपनी आधी सजा भी पूरी नहीं की है। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने CBI की दलील को नकार दिया है और लालू के अधिवक्ता की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया। लालू अब सलाखों से बाहर निकल सकते हैं।

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स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद ने मांगी थी जमानत

पूर्व मुख्यमंत्री पर चारा घोटाले के पांच मामले दर्ज थे और सभी में सजा मिली है। सजा के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट में अपील के साथ जमानत याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने और स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद ने जमानत मांगी थी। लालू प्रसाद फिलहाल बीमार हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है।

चारा घोटाला मामले लालू को सुनाई गई है 5 साल की सजा

हाईकोर्ट में चारा घोटाले से संबंधित मामले में सप्ताह में सिर्फ शुक्रवार को ही सुनवाई होती है। इस कारण अब मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार 8 अप्रैल को होगी। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में आरजेडी मुखिया को सजा हुई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 21 फरवरी को लालू यादव सहित 75 आरोपियों को सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद को 5 साल के जेल और 60 लाख जुर्माने की सजा दी गई। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को लालू यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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