Uttar Pradesh

शत्रु संपत्ति मामले में विधायक नसीर अहमद खां समेत 5 अभियुक्तों को जमानती वारंट जारी, जानें पूरे मामला

शत्रु संपत्ति मामले में विधायक नसीर अहमद खान समेत 5 अभियुक्तों को जमानती वारंट जारी। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सम्मन जारी होने के बावजूद गैर हाजिरी के चलते जारी हुए वारंट। आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निखहत अखलाक को कोर्ट ने पुनः जारी किए सम्मन।

अभियुक्त आजम खान, अब्दुल्ला आजम, ताज़ीन फ़ातिमा समेत 5 की हाज़िर माफी मंज़ूर। शत्रु संपत्ति मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने मुकर्रर की 14 मार्च की तारीख दी है। सपा नेता आजम खान से संबंधित मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। जिसमें कोर्ट में लगातार गैरहाजिर चल रहे अभियुक्तों की पेशी थी लेकिन आज भी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अभियुक्त हाजिर नहीं हुए।

इस मामले में अब एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व में भेजे गए सम्मन तामील के बावजूद हाजिर ना होने पर सपा विधायक नसीर अहमद खां समेत 5 अभियुक्तों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। वही सम्मन तामिली पर्याप्त न होने के चलते आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निखहत अखलाक को पुनः सम्मन जारी किया है। इसके अलावा शेष अभियुक्त आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान, ताज़ीन फातिमा और बशीर जैदी, मुस्ताक की हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 मार्च मुकर्रर की है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी।

इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, मुकदमा अपराध संख्या 312/19 में आज सुनवाई थी। पिछली तिथि में जो अभियुक्त नहीं आ रहे थे उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया था। आज सम्मन तमिला रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध सम्मन तमिला पर्याप्त थी। लेकिन उसके बाद भी उपस्थित नहीं आए जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण जियाउल रहमान सिद्दीकी, सैयद वसीम रिजवी, मुस्ताक अहमद सिद्दीकी, नसीर अहमद खां, सलीम कासिम के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है।

अदीब आजम खान और निखहत अखलाक के विरुद्ध पुनः समन जारी किया गया है। क्योंकि इन लोगों के विरुद्ध सम्मन का तमिला पर्याप्त नहीं था। शेष अभियुक्त गण जो है मोहम्मद आजम खान ,अब्दुल्ला आजम खान ताज़ीन फातिमा, फ़सीर जैदी, मुस्ताक इन लोगों के विरुद्ध हाजिर माफी थी जो स्वीकार की गई, इस संबंध में अगली तिथि 14 मार्च 2019 की तय की गई।

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