UP: सड़कों पर 15 साल पुरानी गाड़ियां दिखी तो सीधे स्क्रैप में भेजी जाएंगी, 1 अप्रैल से नियम लागू

उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा अब स्क्रैप स्कीम लागू कर दी गई है, इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित स्क्रैप सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें राज्य या राज्यों की बाहर की गाड़ियों क़ो स्क्रैप में बेचा जाएगा या काटा जाएगा, वहीं कार के मालिक को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसका फायदा नया वाहन खरीदने पर छूट के साथ-साथ टैक्स में भी छूट दी जाएगी। यह स्कीम अब गौतम बुद्ध नगर में भी लागू कर दी गई है।
वहीं अब परिवहन विभाग द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सरकारी वाहनों पर भी नियम लागू कर दिया है, जिन वाहनों को 15 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है। उन वाहनों को भी बिना किसी फॉर्मेलिटी के स्क्रैप सेंटर पर बेचा जा सकता है। मतलब साफ है कि सरकारी वाहन भी अब तय समय सीमा से ज्यादा चलाए जाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी, वहीं बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की तो अभी तक 34 सरकारी गाड़ी हैं जिनका 15 वर्ष की समय पूरी हो चुकी है।
वहीं गौतम बुद्ध नगर में डीजल के 10 साल पुराने व पेट्रोल के 15 वर्ष पुराने वाहनों की संख्या 1,68000 हो गई है। इन वाहनों को एनजीटी के नियमानुसार दिल्ली एनसीआर में चलाना प्रतिबंध है। ऐसे मे वाहन स्वामी स्क्रैप सेंटर का फायदा उठाते हुए अपने वाहन को बेच सकता है। वहीं नोएडा में अभी दो प्रमाणित स्क्रैप सेंटर खोले जा चुके हैं, वहीं स्कैप सेंटर के लिए भी आवेदन लगातार आ रहे हैं।
(नोएडा से सुमन की रिपोर्ट)
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