पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को स्कॉच अवार्ड-2024 से किया जाएगा सम्मानित

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Achievement of Punjab Government : पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को स्कॉच अवार्ड-2024 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार बोर्ड को नई दिल्ली में 21 सितंबर, 2024 को स्कॉच सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा।

 2003 में शुरू किया गया था पुरस्कार

गौरतलब है कि यह पुरस्कार 2003 में शुरू किया गया था और इसे भारत की प्रगति और विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को दिया जाता है। इसे प्रशासन, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक मानक के रूप में भी देखा जाता है।

कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने दी जानकारी

इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने बताया कि इस साल विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभागों ने स्कॉच अवार्ड के लिए नामांकन दाखिल किए थे। उन्होंने बताया कि पंजाब बी.ओ.सी. वेलफेयर बोर्ड, जो कि निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रयासरत है, ने “श्रम नीति विकास और कार्यान्वयन” की श्रेणी के तहत “श्रम” डोमेन में “बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर योजनाओं” नामक परियोजना के तहत अपना नामांकन दाखिल किया था।

 पंजाब को मिले सर्वाधिक वोट

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस परियोजना का मूल्यांकन जूरी के एक पैनल द्वारा किया गया. इसमें सेवानिवृत्त नौकरशाह और प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। उन्होंने आगे बताया कि बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए बेहतर प्रशासन के सात सिद्धांतों की दिशा में किए गए प्रयासों को उजागर किया। इस संबंध में वोटिंग के दौरान पंजाब को सबसे अधिक वोट मिले, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। इन तीन चरणों के बाद, पंजाब बी.ओ.सी. वेलफेयर बोर्ड को “आर्डर ऑफ मेरिट” प्रदान किया गया।

‘पिछले साल शामिल किए गए कई नए प्रावधान’

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पिछले साल बोर्ड ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों को सरल बनाया था और कई योजनाओं, विशेष रूप से वजीफा, शगुन और एक्स-ग्रेशिया योजनाओं में कई नए प्रावधान शामिल किए थे। कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन देने के लिए प्रतीक्षा अवधि को समाप्त कर दिया गया था और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन की समय सीमा को एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि श्रमिकों की सुविधा के लिए अब वर्क प्रूफ संबंधित घोषणा पत्र का सत्यापन अब ठेकेदार या बोर्ड द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए श्रम विभाग के सचिव मनवेश सिद्धू और श्रम आयुक्त राजीव कुमार गुप्ता के प्रयासों की भी सराहना की।

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