अब्दुला आजम खान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 16 मई तक लगाई रोक

Abdula Azam Khan

Abdula Azam Khan(Right)

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Abdula Azam Khan: सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई फर्जी जन्म तिथि पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में हुई है. इस सुनवाई के लिए अब्दुला आजम की तरफ से याचिका दायर की गई थी.

सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 16 मई तक की रोक लगाई है.मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से निर्देश मांगा है. अब मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया है. अब्दुल्ला आज़म खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. बता दें कि ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान पेन ड्राइव और वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़े साक्ष्य पेश करने की मांग की गई है.

मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई चल रही है. अब्दुला आजम पर गलत दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा है. फ़र्ज़ी पासपोर्ट मामले में 30 जुलाई 2019 को अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था.
इस रिपोर्ट में धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में मामला दर्ज किया गया था. यह केस भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था. आकाश सक्सेना द्वारा शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट विभाग को दी गई जानकारी अलग-अलग है.

शिकायत में कहा गया कि अब्दुल्ला को 10 जनवरी 2018 को पासपोर्ट संख्या जेड-4307442 जारी हुआ था. इसमें अब्दुल्ला की जन्म तारीख 30 सितंबर 1990 बताई गई है जबकि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में 1 जनवरी 1993 है. शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. आकाश का ये भी आरोप था कि अब्दुल्ला ने पासपोर्ट का इस्तेमाल आर्थिक लाभ के लिए व्यापार संबंधी विदेश यात्राओं और विभिन्न संस्थाओं में पहचान पत्र के रूप में किया था.

रिपोर्टः सौरभ मिश्रा, संवाददाता, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश

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