दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण GRAP-3 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

Delhi : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण GRAP-3 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
Delhi : राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा एक बार फिर प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हैं। इसको देखते हुए यहां शुक्रवार को GRAP-3 एक बार फिर लागू कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में कई तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी। बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे का औसत एक्यूआई शाम चार बजे 371 तक पहुंच गया।
मौसम विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों के अनुसार, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और भी खराब होने की आशंका है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र के अधिकारियों को स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तीसरे चरण के तहत निर्धारित प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है।
किन पर रहेगी पाबंदी
बता दें कि GRAP-3 को लागू करने के बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। चरण तीन के तहत, 5वीं तक की कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ (ऑनलाइन तथा ऑफलाइन) तरीके में चलाना आवश्यक है। माता-पिता और छात्रों के पास जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा चुनने का विकल्प है। GRAP-3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह जिनमें, एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगह पर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है।
GRAP-3 कब लागू होता है ?
गौरतलब है कि AQI 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है. इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है।
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