41 साल बाद आया फैसला, सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार दोषी करार

1984 Anti Sikh Riots: 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। सिख विरोधी देगों का यह मामला सरस्वती विहार क्षेत्र में दो सिखों की हत्या से जुड़ा हुआ है। यह फैसला 41 साल के इंतजार के बाद आया है।
आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। फैसला सुनाने के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में सज्जन कुमार पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उनके खिलाफ हत्या, डकैती और दंगा कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। सज्जन कुमार पर आरोप था कि 1984 में दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के लिए भीड़ का नेतृत्व और उकसाने का काम किया था।
जसवंत सिंह की पत्नी ने दर्ज कराया था मुकदमा
1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में हमले के बाद जसवंत सिंह की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। यह केस पहले पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। जिसे बाद में एक विशेष जांच टीम ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली थी। कोर्ट के पहले आदेश में कहा गया था कि सज्जन कुमार के लिए प्रथम दृष्टया राय बनाने के लिए पर्याप्त सामाग्री नहीं मिली है। लेकिन, दिसंबर 2021 में सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले पाए जाने के बाद आरोप तय किया था।
पीड़ित पक्ष के मुताबिक एक बड़ी भीड़ जो कि हथियारों से लैस थी, उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के इरादे से बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्यों को नष्ट करने के मामले को अंजाम दिया। सज्जन कुमार पर आरोप लगाया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया, उसके बेटे और पति की हत्या कर दी और सामान लूट कर घर में आग लगा दी।
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