Uttarakhand: महिला कर्मियों को मिलेगा बाल्य देखभाल अवकाश, धामी सरकार ने दी मंजूरी

महिला कर्मियों को मिलेगा बाल्य देखभाल अवकाश, धामी सरकार ने दी मंजूरी
उत्तराखंड के मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। साथ ही, आउटसोर्स और संविदा महिला कर्मचारियों को बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा। फाइल को वित्त मंत्री ने मंजूरी दी है। प्रदेश की धामी सरकार द्वारा संविदा और आउटसोर्स पर तैनात हजारों महिला कर्मचारियों को 15 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश (CSL) मिलेगा। महिला संविदा कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश छह महीने मिलेगा। पुरुष संविदा और गैर-संविदा कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश मिलेगा।
वित्त मंत्री ने प्रस्तावों को दी मंजूरी
इन सभी प्रस्तावों को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों पर शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग सकती है। इसके अलावा, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट में चर्चा के लिए लाया जाएगा।
वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसी महिला कर्मचारियों, जिनका वेतन दैनिक कार्य पर निर्भर है अब उन्हें भी राजकीय कर्मचारियों की तरह छह महीने का मातृत्व अवकाश देने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है। सरकार एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लेने पर विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स महिला और एकल पुरुष कर्मचारियों को अधिकतम 120 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देगी। ऐसे में, 18 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए बाल देखभाल अवकाश के प्रस्ताव को केवल महिला कर्मचारियों को मंजूरी दी गई है। उन्हें बताया गया कि इसमें 15 दिन प्रति वर्ष बाल देखभाल अवकाश का प्रावधान होगा। संविदा और गैर-संविदा पुरुष कर्मचारियों को पंद्रह दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। इसे भी मंजूर किया गया है।
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