
UPNEWS : योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन और लव जेहाद के लिए विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक में आजीवन कारावास का प्रावधान है साथ ही जुर्माने की राशि संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश विधेयक में कहा गया है कि 2021 के इस अधिनियम में जुर्माने व दंड की राशि में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है।
योगी सरकार ने लव जेहाद के लिए विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक की बात करें तो जेल में आजीवन सजा देने तक का प्रावधान किया गया है। हालांकि 2021 में यूपी विधानमंडल से पास हो गया था लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इस कानून में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें है कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता है या फिर विवाह करने का वचन देता है या षडयंत्र रचता है धर्म परिवर्तन करने वाले को प्रलोभन देता है तो उसे कम से कम 20 साल की सजा होगी। इसमें आजीवन कारवास का भी प्रावधान है।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश विधेयक में कहा गया है कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदशीलता, धर्म परिवर्तन जनसांख्यिकी परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की कार्ययोजना के चलते 2021 के इस अधिनियम में जुर्माने व दंड की राशि में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है।
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