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UP : 69 हजार शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट हाईकोर्ट ने की रद्द, नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश

UP Teachers News

प्रतीकात्मक चित्र

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UP Teachers News : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में हुई 69000 सहायक अध्यपकों की भर्ती में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इसके तहत 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया गया है. अब बेसिक शिक्षा विभाग को तीन महीने के अंदर नई चयन सूची जारी करनी होगी. इस आदेश के बाद बीते चार वर्ष से नौकरी कर रहे कई शिक्षकों की नौकरी खत्म हो सकती है. वहीं कोर्ट का यह फैसला यूपी सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है.

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कोर्ट की डबल बेंच ने इस शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है. सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया गया है. बता दें कि इस शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनियमितता को लेकर मामला कोर्ट में लंबित था. अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. शिक्षक भर्ती में 19 हजार सीटों में आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे. कई लोग इस आरोप को लेकर कोर्ट गए थे.

जब 2018 में शिक्षक भर्ती की यह लिस्ट आई थी तभी से इस पर विवाद शुरू हो गया था. कई अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए 19 हजार पदों को लेकर आरक्षण में अनियमितता के आरोप लगाए थे. इस भर्ती में 4.10 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. बताया गया कि इस लिस्ट के आते ही विवाद शुरू हो गया था. कुछ लोग आरक्षण के नियमों के चलते अपना चयन निश्चित मान रहे थे लेकिन उनका नाम चयनित सूची में नहीं था.  

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