Supreme Court: SC का केजरीवाल सरकार पर फूटा गुस्सा, कहा- 1 हफ्ते में 415 करोड़ दें, वरना रोक देंगे विज्ञापन बजट

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Supreme Court: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। IITC  रैपिड रेल के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बजट नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में दिल्ली की ‘आप’ सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने विज्ञापनों का पैसा इस प्रॉजैक्ट में लगा दीजिए। जिसके बाद SC ने केजरीवाल सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है।

जुलाई में भी SC का आप सरकार पर फूटा था गुस्सा

दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) परियोजना के बजट में अनदेखी को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार की जमकर क्लास लगाई है। बता दें कि इस मामले में SC ने इससे पहले भी जुलाई महीने में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केजरीवाल सरकार को जल्द से जल्द IITC को पैसा मुहैया कराने के आदेश दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल सरकार ने कोर्ट के आदेश को अनदेखा किया।

आपके विज्ञापन बजट पर रोक लगानी होगी – SC

दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 सालों में दिल्ली सरकार का विज्ञापन पर बजट 1100 करोड़ रुपए रहा है। उनके इस साल का बजट 550 करोड़ है। लेकिन विज्ञापनों पर करोड़ो रुपये खर्च करने वाली केजरीवाल सरकार इस जनहित परियोजना के बकाया 415 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट के 2 सदिस्य बैंच ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आपके विज्ञापन बजट पर रोक लगानी होगी और उस बजट को जब्त करना होगा।

28 नवंबर को अगली सुनवाई

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक हफ्ते में 415 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश देते हुए कहा कि अगर वह पैसा ट्रांसफर नहीं करते तो कोर्ट उनके विज्ञापन बजट से पैसा काटेगा। इसके साथ इस केस की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

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