‘बंद करें भ्रामक विज्ञापन’, सुप्रीम कोर्ट ने Patanjali को लगाई फटकार, 1 करोड़ रुपये जुर्माने की चेतावनी

Patanjali News
21 नवंबर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद(Patanjali News ) को फटकार लगाई गई। दरअसल आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों यानी मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के खिलाफ एक दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए पतंजलि आयुर्वेद को जमकर फटकार लगाई है।
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक्शन
आपको बता दें कि इन मेडिसिन्स को लेकर भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले में अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए एक्शन लिया है।
झूठें विज्ञापनों को बंद करने का मिला आदेश
सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंतजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को त्वरित हटाने के सख्त आदेश जारी दिए है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का समाधान चाहती है कोर्ट
कोर्ट की ओर से इस मामले को लेकर निर्देश देते हुए कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और इसका भी आश्वासन देगा कि भविष्य में उनकी ओर से प्रेस में कैज़ुअल स्टेटमेंट जारी ना किया जाए। बेंच ने इस मामले में आगे कहा कि वह इस मुद्दे को ‘एलोपैथी बनाम आयुर्वेद’ की बहस नहीं बनाना चाहती बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है।
कोर्ट से मिली अगली सुनवाई की तारीख
इस मामले में पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई की तारीख दे दी गई है। बता दें कि अब इस मामले में 5 फरवरी 2024 को अगली सुनवाई होगी। साथ ही केंद्र सरकार को भी इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यवहार्य समाधान ढूंढना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कंसलटेशन के बाद कोर्ट में आने को कहा है।
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