नैनीताल: चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने कोविड नियमों का पालन करते हुए यात्रा शुरू करने के दिए आदेश
उत्तराखंड। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोविड के कारण चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 28 जून को फैसला सुनाते हुए यहाँ की यात्रा पर रोक लगाई थी, जिस पर गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया और कोविड नियमों का पालन करते हुए चारधाम की यात्रा फिर से शुरू करने के आदेश दे दिए।
नई एसओपी जारी करेगी सरकार
इस सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि ‘कोरोना संक्रमण अब काफी हद तक नियंत्रण में है। ऐसे में यात्रा से रोक हटा दी जाए।‘ चारधाम की यात्रा के लिए सरकार नई एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी करेगी।
गुरूवार की सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु कोई यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेगा।‘
कोरोना निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ होना अनिवार्य
प्रत्येक यात्री के पास कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। इसके अलावा कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षा के मद्देनज़र आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई थी। गौरतलब है कि 10 सितंबर को सरकार ने कोर्ट से इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करने का आग्रह किया था, जिस पर कोर्ट ने 16 सितंबर की तारीख़ तय की थी।
सरकार ने कोर्ट से एसएलपी ले ली थी वापस
26 जून को यात्रा पर रोक लगने के बाद सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की थी, लेकिन कुछ दिनों पहले प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी (स्पेशल परमिशन पीटिशन) वापस ले ली।
इसके बाद सरकार ने 10 सितंबर को एक प्रार्थनापत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने, राज्य में कोविड के घटते मामलों की जानकारी समेत कोविड नियमों के अनुपालन से संबंधित अपने तमाम पक्ष रखते हुए चारधाम की यात्रा पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी।
सरकार और यात्रा से जुड़े छोटे-बड़े व्यवसायियों को मिली राहत
यात्रा दोबारा शुरू करने के आदेश पर राज्य सरकार समेत इस यात्रा से जुड़े छोटे-बड़े व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। तीर्थ पुरोहितों, उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों को भी इससे बड़ी राहत की उम्मीद है, जो किसी न किसी रूप में यात्रा से जुड़े हैं, और चारधाम यात्रा उनकी रोजी-रोटी का जरिया है