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सरकार के चार-धाम यात्रा के फैसले को दिखाई हाई कोर्ट ने लाल झंडी

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उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के अगले आदेश तक के लिए चार धाम यात्रा रोक दी हैं. बीते सोमवार को हाई कोर्ट  ने ये कैबिनेट के उस निर्णय पर रोक लगा दी थी, जिसमें चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों की सीमित संख्‍या को अनुमति देने का निर्णय लिया गया था. लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद सरकार ने 1 जुलाई से यात्रा का पहला चरण शुरू करने की घोषणा कर दी थी.

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यात्रा में शामिल होने के लिए यात्रियों के पास COVID-19 की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है.’ इससे पहले 25 जून को राज्य के मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से सीमित संख्या में स्थानीय लोगों को चार धाम यात्रा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया था. शुरुआत में यह निर्णय लिया गया था कि चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के निवासियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. इस दौरान रोजाना सीमित संख्‍या में ही तीर्थयात्रियों को मंदिरों के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी.

 

हालांकि कुछ ही देर बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया और हाई कोर्ट के अगले आदेश तक के लिए इस यात्रा को स्‍थगित कर दिया. हैं

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