UP: इलाहाबाद उच्च न्यायालय गुरुवार को वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी। यह मामला दोपहर 3:30 बजे मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
अदालत ने 26 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई (ASI) सर्वेक्षण पर रोक गुरुवार तक बढ़ा दी थी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी अदालत में मौजूद थे। अधिकारी ने अदालत को बताया कि एएसआई टीम किसी भी तरह से “संरचना (मस्जिद) को नष्ट नहीं करने जा रही थी।”
ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश दिवाकर ने मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि एएसआई सर्वे पर तब तक रोक जारी रहेगी।
मस्जिद समिति ने 25 जुलाई को उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण को बुधवार शाम 5 बजे तक रोक दिया था, जिससे समिति को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का समय मिल गया था।
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