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UP: श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में वादी प्रतिवादी कोर्ट में हुए उपस्थित, 23 मई होगी सुनवाई

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हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता की तरफ से बालकृष्ण बनाम शाही ईद गाह कमेटी नाम से दावा द्वारा किया गया था। यह दावा  श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को  मुक्त कराने ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए था। वादी ने सबसे पहले इसमें अमीन सर्वे के लिए कोर्ट से निवेदन किया था। कोर्ट ने अमीन सर्वे के इस दावे में आदेश भी दिए। कोर्ट की तरफ से इस दावे में अमीन सर्वे के आदेश हुए और अमीन को रिट भी जारी हो गई। सर्वे के लिए सुरक्षा के लिए भी पत्र जारी कर दिया।

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इस बीच सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल की और कहा के दावे में पहले 7 रूल 11  के तहत दावे की पोषणीयता पर पहले सुनवाई होनी चाहिए कि यह दावा चलने योग्य है अथवा नहीं। साथ ही हमें बिना सुने ही इस तरीके का आदेश कर दिया है कि हमे भी सुना जाए।

कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी सुनने का मौका दिया और अमीन सर्वे के  आदेश को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया। वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट में सुनी गई। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश को रिजर्व कर लिया। आज कोर्ट को आदेश देना था कि  पहले दावे  की पोषणीयता  पर सुनवाई होगी या स्थगित हुई अमीन सर्वे आगे बढ़ेगी।

आपको बता दें कि आज न्यायालय व्यस्त था। इस वजह से आदेश नहीं हुई  और न्यायालय ने  अगली  सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय की है। स्थगित हुई अमीन सर्वे को आगे बढ़ाने को लेकर अब 23 मई को सुनवाई होगी। प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि अभी कोर्ट और सुनवाई करेगा ,आर्डर रिजर्व वाली कोई बात नहीं थी, जिसके बाद कोर्ट आगे का आदेश करेगा।

रिपोर्ट : प्रवेश चतुर्वेदी

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