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UP News: CM योगी का पावर ऑफ अटॉर्नी पर बड़ा फैसला, खून का रिश्ता न होने पर करना होगा ये काम

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UP News: योगी सरकार ने प्रॉपर्टी पर कुछ नए फैसले लिए हैं। दरअसल, इस फैसले के तहत अब सिर्फ 100 रुपए के स्टांप और पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) से करोड़ों की संपत्ति बेचना संभव नहीं होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी पर वर्तमान में सर्किल रेट का 7% स्टांप शुल्क देय होगा। हालांकि, यह नया कानून केवल बाहरी लोगों पर ही लागू होता है। अगर आपका प्रॉपर्टी के मालिक से खून का रिश्ता हैं तो आप सिर्फ 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी देकर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं।

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नहीं हो सकेगी स्टाप शुल्क की चोरी

UP News: मंगलवार, 10 अक्टूबर, 2023 को प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक(Cabinate Meeting) में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस अवसर पर, पंजीकरण और स्टांप और न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री रवींद्र जयसवाल( Ravindra Jaiswal) ने कहा कि अटॉर्नी की पावर को स्टांप शुल्क से बाहर रखा जाएगा। हमने देखा है कि शहरों और गांवों में हर जगह पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) की मदद से जमीन-जायदाद खरीदने-बेचने का बड़ा कारोबार चलता है। इसकी मदद से बिल्डर और प्रॉपर्टी बेचने वाले स्टांप शुल्क की चोरी भी कर रहे हैं । इन सबको ख़त्म करने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है।

क्या होता है पावर ऑफ अटॉर्नी?

पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) एक कानूनी दस्तावेज है। जो किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में उसकी प्रॉपर्टी (प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी), मेडिकल से जुड़े मामलों और पैसे आदि का प्रबंधन करने का किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को नियुक्त करने की सुविधा देता है। इसके अंतर्गत, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी ओर से कार्य करने का अधिकार देता है, उसे प्रिसिंपल या डोनर या अनुदाता कहा जाता है। अधिकृत व्यक्ति को एजेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट कहा जाता है।

नियमों एवं शर्तों के आधार पर अधिकृत एजेंट के पास प्रॉपर्टी (प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी), मेडिकल से जुड़े मामलों और पैसे आदि से संबंधित पूरा या सीमित अधिकार हो सकता हैं।

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