UP Crime: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य और सुभासपा नेता अब्बास अंसारी को हथियार लाइसेंस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि नई दिल्ली में अंसारी के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि अंसारी एक विधायक हैं, इसलिए संभावना है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
बता दें कि अंसारी के खिलाफ अक्टूबर 2019 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक विशिष्ट लाइसेंस पर कई हथियार रखा था। कथित तौर पर खुद को वो एक निशानेबाज एक्सपर्ट बताता है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि अक्टूबर 2015 में लखनऊ से उनका बंदूक लाइसेंस अमान्य हो जाने के बाद, उन्होंने उसी के आधार पर जून 2017 में नई दिल्ली में एक नया लाइसेंस प्राप्त किया और कुल 7 हथियार खरीदे।
उच्च न्यायालय के समक्ष, अंसारी के वकील ने तर्क दिया कि यदि कोई अपराध हुआ है तो वह नई दिल्ली में हुआ था, और इस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस के पास लखनऊ में एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अंसारी के कब्जे में पाए गए हथियारों और गोला-बारूद की सूची बनाने के बाद, और यह तथ्य कि कुछ गोलियां धातु की जैकेट वाली थीं, और इस प्रकार किसी शूटर द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।
ये भी पढ़ें-Tunnel Rescue: जितना लोग सोचते हैं उतना आसान नहीं है बचाव अभियान- सदस्य, NDMA
Padma Award 2024: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरूवार 9 मई को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में…
Fatehpur: यूपी के फतेहपुर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने…
Deoria: देवरिया सदर लोक सभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शशांक मणि त्रिपाठी ने गुरूवार 9…
Bareilly Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक जिहादी फरियादी ने एक हिंदू छात्रा का…
Sitapur: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरा चुनाव रामभक्तों व रामद्रोहियों के बीच रह…
Lakhimpur Kheri: लोकसभा चुनाव 2024 एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। अब तक तीन…
This website uses cookies.