Karnataka: राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच को रद्द करने की बात कही गई थी। इस पर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कोई भी टिप्पणी देने से मना कर दिया है। हालांकि, शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल के बारे में मीडिया रिपोर्टें देखी हैं, जो कानून के अनुरूप नहीं है।
कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख और डीप्टी सीएम शिवकुमार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भी मौजूद नहीं थे। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस सरकार इस मामले में सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने का आदेश जारी कर सकती है।
शिवकुमार ने मीडिया से कहा कि मैंने अखबार में देखा। मैं कल कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो सका। इसको लेकर जिसे जो बोलना है, वह बोले। शिवकुमार चुनाव-प्रचार के लिए दो दिनों के लिए तेलंगाना जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझसे प्रचार विस्तार करने के लिए कहेगी, तो मुझे करना होगा।
राज्य की उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने के लिए पिछली सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार द्वारा दायर अपील की सुनवाई बुधवार को 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सीबीआई ने 15 नवंबर को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को जांच एजेंसी द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। जिसमें अपील पर लगी रोक को 2 सप्ताह के भीतर हटाने की मांग की गई है।
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