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Supreme Court: माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आर्म्स लाइसेंस मामले में मिली जमानत

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Supreme Court: उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब्बास अंसारी ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का आरोप था।

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9 अप्रैल 2021 में दर्ज हुआ था केश

Supreme Court: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हथियार के लाइसेंस से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। मुख्तार को फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेने के लिए ये सजा हुई थी। बता दें कि डीएम द्वारा दो शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किए जाने के बाद मुख्तार ने हथियारों को जमा नहीं कराया था। इसके बाद 9 अप्रैल 2021 में मुहम्मदाबाद थाने में उसपर केस दर्ज हुआ था।

हाईकोर्ट ने जमानत देने से कर दिया था इंकार

अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के 20 नवंबर 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आर्म्स लाइसेंस केस में नेता अब्बास अंसारी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी है।

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