Advertisement

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, वाराणसी कोर्ट ने दिया पूजा का अधिकार

Gyanvapi Case
Share
Advertisement

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में आज बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट में व्यवस्था खाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। बता दें कि हिंदू पक्ष ने व्यास जी तहखाने नियमित पूजा की मांग की थी। वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को आज स्वीकार किया है।

Advertisement

वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस को पूरा किया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि  हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं। यही नहीं, कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर पूजा की पूरी व्यव्स्था की जाए। बता दें कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर सोमनाथ व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी थी। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित रूप से पूजा पाठ करता रहा था। ये पूजा 1993 से बंद थी।

Gyanvapi Case: बम बम बोल रहा है काशी

हिंदू पक्ष में फैसला आते ही हिंदुओं में खुशी का माहौल है। हिंदू पक्ष ने कहा कि काशी अब बम बम बोल रहा है। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ये केस लड़ रहे हैं। विष्णु जैन ने इसे सबसे बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अब पूजा पाठ की प्रक्रिया शरू करेगा और सभी भक्त अब व्यास जी तहखाने में पूजा करने जा सकते हैं।

‘पूजा रोकने का नहीं था लिखित आदेश’

विष्णु जैन ने कहा कि 1993 में व्यास जी तहखाने में पूजा रोकने कोई लिखित आदेश नहीं था। जिस सरकार ने हिंदुओं की पूजा पाठ बंद कराने का आदेश दिया था, उस आदेश को कोर्ट ने आज खारिज किया है। साथ ही उऩ्होंने कहा कि जल्द ही लीगल केस भी पूरा होगा और हिंदू पक्ष केस को जीतेगा।

‘हम सुनवाई के लिए तैयार’

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने जानकारी दी क वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हिंदू पक्ष वहां पर भी केस लड़ने के लिए तैयार है।

ये भी पढ़ें- UP News: प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने के मिशन मोड में योगी सरकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरो को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर एप

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *