Advertisement

Baghpat: दहेज हत्याकांड में ससुरालियों को 16 वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपए का लगाया गया अर्थ दंड

Share
Advertisement

Baghpat: दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को फांसी लगाकर मारने वाले ससुरालयों को आज जिला एवं सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश संजीव पांडे की अदालत ने सुनाई सजा, 16 वर्षों का कठिन कारावास और सभी अभियुक्तों पर तीस-तीस हजार रुपए का लगाया अर्थदंड।

Advertisement

विवाहिता को फांसी देकर मारने वालों को न्यायालय ने सुनाई सजा

फांसी पर लटका कर विवाहिता की हत्या करने वाले आरोपियों को अदालत द्वारा सजा सुनाई जाने के बाद मृतक नव विवाहिता के परिजनों को आखिर 8 साल बाद न्याय मिल ही गया। उन्होंने न्यायपालिका का धन्यवाद करते हुए कहा कि, उन्हें माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था। न्यायालय ने ससुराल पक्ष के पति, ससुर और सास पर दोष सिद्ध होने के बाद जहां उन्हें 16 वर्षों के कठिन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं उन पर तीस तीस हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

दरअसल आपको बता दे कि पूरा मामला बागपत (Baghpat) कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव का था। जहां ससुराल पक्ष के पति मुजम्मिल, ससुर तौफीक और सास प्रवीण ने शादी के सात दिन बीतने के बाद ही उसकी फांसी लगाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दे कि मुजफ्फरनगर जनपद के झोला गांव निवासी सायरा की शादी बागपत (Baghpat) कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव में हुई थी। शादी के सात दिन बाद ही 3 अप्रैल 2016 को ससुराल पक्ष के मुजम्मिल, ससुर तौफीक और सास प्रवीण ने नव विवाहिता की फांसी पर लटका कर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया था।

16 वर्ष का कठोर कारावास और तीस तीस हजार रुपए का लगाया अर्थ दंड

इसके बाद मर्तक के भाई ने बागपत कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। 8 साल तक चले मुकदमे में न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए 16 वर्षों का कठिन करवास और तीस तीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। मृतक नव विवाहिता के भाई ने सत्र न्यायाधीश का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया, और कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा विश्वास था। 8 साल बाद ही सही आखिर उसे न्याय मिल गया है।

(बागपत से कुलदीप पंडित की रिपोर्ट)

यह भी पढ़ें: Dehradun: भारत-जर्मनी बाईलेट्रल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया

Hindi khabar App- देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए l हिन्दी ख़बर ऐप

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *