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Atiq Ashraf Murder: यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू, पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश

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गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की शनिवार रात तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।अतीक अहमद और अशरफ की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था। दोनों को पुलिस और मीडियाकर्मियों के सामने गोली मारी गई। गोली मारने की वारदात कैमरे में कैद हो गई।

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प्रयागराज जिला, जहां हत्या हुई, हाई अलर्ट पर है और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) सहित अतिरिक्त बलों को आसपास के जिलों में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को मेडिकल के लिए लाया गया था। इस दौरान दोनों भाई मीडिया को बाइट दे रहे थे। इसी दौरान तीन लोग मीडियाकर्मी के रूप में आए और उन पर गोली चला दी, जहां दोनों की मौत हो गई।

हमलावर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने समाचार एजेंसी ANI के हवाले से कहा, “गिरने से एक पत्रकार भी घायल हो गया और एक कांस्टेबल को गोली लग गई।”उधर, घटना के ठीक बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और मामले की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन का भी निर्देश दिया।

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