यूपी (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) से इंसानियत शर्मसार कर देने वाली ख़बर सामने आई है। आपको बता दें कि एक तीन साल की मासूम बच्ची का अपहरण और बलातकार के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये मामला जानसठ थानाक्षेत्र का है। पोक्सो कोर्ट के तहत मुख्य आरोपी को फांसी का दंड दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि इस पूरे प्लान को रचने के आरोप में एक अन्य दोषी को उम्रकेद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने फांसी देने का साथ-साथ 1.43 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही जिस अन्य आरोपी को केवल उम्रकेद की सजा दी गई है, उस पर 43 लाख का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार, ये मामला 12 जून, 2022 का है। मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि सोनी उर्फ सुरेंद्र व राजीव उर्फ टोटा तीन साल की बच्ची को मंदिर ले गए थे। बच्ची के घर ना लौटने के कारण घरवालों ने जांच पड़ताल शुरु की थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जंगल से खोजा गया था। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, हालांकि, दो दिन बाद उसने मेरठ (Meerut) के अस्पताल में दम तोड़ दिया था। आपको बता दें कि पुलिस ने घटना के 3 तीन दिन बाद दोनों आरोपियों को दबोच लिया था।
जानकारी के अनुसार, 26 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। ये थाना प्रभारी जानसठ विश्वजीत सिंह (Station in-charge Jansath Vishwajeet Singh) ने दाखिल की थी। इसपर कार्यवाई करते हुए, कोर्ट ने आज गुरुवार को मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है, वहीं, अन्य पर उम्रकैद का फैसला सुनाया गया है।
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