आरोपी को 5 चप्पलें मारने और 50 हजार रुपए में ‘पंचायत’ ने सुलझा दिया था रेप का मामला, पुलिस ने अब दर्ज किया केस
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गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक गांव में ‘ग्राम पंचायत’ ने अजीबोगरीब फैसला किया। पंचायत ने नाबालिग लड़की से कथित रेप का मामले को सुलझाने के लिए 50,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया और इसके साथ ही आरोपी को 05 चप्पल मारने को कहा है।
रेप जैसे जघन्य मामले में ग्राम पंचायत के इस फैसले की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। मामले के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने मंगलवार को अधिकारियों को लड़की की मेडिकल जांच कराने और उसका बयान दर्ज करने का निर्देश दिए हैं।
पुलिस के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, 23 जून को कोठीभर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की मां ने गांव के एक लड़के द्वारा उसकी बेटी के साथ रेप करने का आरोप लगाया था। रेप की शिकार मासूम की मां ने ग्राम पंचायत में इस संबंध में शिकायत की थी। इसके बाद पंचायत ने युवती से 50 हजार रुपये लेने और पंचायत के सामने आरोपी को 05 चप्पलें मारने प्रस्ताव दिया था।
पुलिस का कहना है कि पंचायत के फैसले से असंतुष्ट लड़की के परिवार ने 25 जून को कोठीभर पुलिस से संपर्क किया है। पीड़ित परिवार की सूचना पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है।
महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने नाबालिक का मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रेप की पुष्टि हो जाने के बाद संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।