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Punjab: खैरा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की कार्रवाई, जज ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

Punjab: खैरा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की कार्रवाई, जज ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

Punjab: खैरा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की कार्रवाई, जज ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया गया है। उच्च न्यायालय ने 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सुखपाल सिंह खैरा ने आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। उन्होंने यह आदेश देने का अनुरोध किया है कि इसे रद्द किया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट से छूट मिलने के बाद हुई गिरफ्तारी

खैरा के वकील ने दायर याचिका में कहा है कि खैरा को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से छूट मिली थी लेकिन इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही दोषमुक्त कर चुका है।

जस्टिस अनुप चितकारा ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति विकास बहल ने पिछले गुरुवार को खैरा की याचिका वापस ले ली थी। बाद में न्यायमूर्ति ने इसे दूसरी अदालत में भेज दिया। इसके बाद जस्टिस अनुप चितकाराने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर कल अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

SIT रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक, सुखपाल खैरा पर 2015 से ड्रग के एक पुराने मामले में जांच चल रही थी। अब DIG की SITरिपोर्ट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस SITमें दो SSP भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुखपाल खैरा को भी राहत दी क्योंकि उनके मुताबिक यह झूठा आरोप था। कल सांसद मनप्रीत ढिल्लों के नेतृत्व में जालंधर देहात की एक टीम सांसद सुखपाल सिंह खीरा को गिरफ्तार कर उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंची थी। जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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