Pollution: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जिसमें बताया जाए कि नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2021 के आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया गया है या नहीं। 9 अक्टूबर के आदेश में, एनजीटी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जल शक्ति मंत्रालय से मामले में रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेइल की पीठ नदी प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एनजीटी द्वारा पहले जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को लागू करने के लिए एक Application for Execution पर विचार कर रही थी।
फरवरी, 2021 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। इन उपायों के बीच, ट्रिब्यूनल ने जल शक्ति मंत्रालय को एक राष्ट्रीय नदी पुनर्जीवन तंत्र तैयार करने का भी निर्देश दिया था। इसी आदेश से, ट्रिब्यूनल ने सीवेज के उत्पादन और उपचार में अंतराल को संबोधित करने के लिए 2020 में पारित पहले के निर्देशों को भी दोहराया था। एनजीटी ने अब चिंता व्यक्त की है कि ट्रिब्यूनल के पहले के निर्देशों को अभी तक सभी राज्यों द्वारा सही मायने में लागू नहीं किया गया है।
अन्य सभी पहलुओं के अलावा, ट्रिब्यूनल को बताया गया कि असम राज्य में अभी भी प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 437.23 मिलियन लीटर सीवेज से निपटने के लिए सीवेज उपचार सुविधा का अभाव है। इसके अलावा, आवेदक ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 30 शहरों में 30 स्टैंड-अलोन फ़ेकल सीवेज उपचार संयंत्रों के अलावा, गुवाहाटी में तीन सीवेज उपचार संयंत्रों और असम के अन्य हिस्सों में आठ अन्य एसटीपी के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति हुई थी।
आवेदक के वकील ने कहा कि असम में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या 2018 में 44 से घटकर 2022 में 10 हो गई है, हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि कुमार कैबर्टा के साथ टोकलाई नदी में एक नया खंड जोड़ा गया है। एनजीटी को बताया गया कि बिहार में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या 6 से बढ़कर 18 हो गई है, साथ ही सिरसा नदी की जल गुणवत्ता प्राथमिकता-3 से घटकर 2 पर आ गई है। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को तय की गई है।
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