PMLA Case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात को स्वीकार किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई के लिए नामित एक विशेष अदालत उन अनुसूचित अपराधों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त अदालत है, जिनसे पीएमएलए अपराध उत्पन्न हुआ है। मामले पर एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने पीएमएलए की धारा 44 और उसके स्पष्टीकरण का उल्लेख किया, जो स्पष्ट करता है कि विशेष अदालतों द्वारा किन अपराधों की सुनवाई की जा सकती है।
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, “धारा 44(1)(ए), धारा 44(1)(सी) के साथ-साथ धारा 44(1) के स्पष्टीकरण (i) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायी मंशा यह थी कि एक ही अदालत दोनों अपराधों की सुनवाई करें और पीएमएलए के तहत अपराधों से निपटने के लिए सत्र शक्ति के साथ विशेष नामित अदालत ऐसे अपराध की सुनवाई करेगी,”।
न्यायालय ने यह भी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध और संबंधित अनुसूचित अपराध दोनों के लिए लेनदेन और तथ्यात्मक आधार समान होंगे, और किसी भी श्रेणी के अपराध के लिए मुकदमे का दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण से केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पीएमएलए के तहत अपराधों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ही वह अदालत होगी जो अनुसूचित अपराधों की सुनवाई करेगी।
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