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Madras Highcourt का आदेश, मंदिरों में लगाएं ‘गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित’ लिखे बोर्ड

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Madras Highcourt: मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि मंदिरों पर बोर्ड लगाया जाए, जिसमें लिखा हो कि गैर-हिंदुओं को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं है।

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कोर्ट ने निर्णय दिया कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां कोई भी घूमने आया होता। हिंदुओं को उनका धर्म मानने और पालन करने का मौलिक अधिकार है।

डी सेंथिलकुमार की याचिका पर हाई कोर्ट की मदुरै बेंच की जस्टिस एस श्रीमथी ने यह निर्णय लिया। सेंथिलकुमार पलानी हिल टेंपल डिवोटीज संघ का संयोजक हैं।

सरकार को निर्देश दिया- मंदिर गेट पर डिस्प्ले बोर्ड लगाएं

याचिकाकर्ता सेंथिलकुमार ने मांग की कि सिर्फ हिंदुओं को अरुलमिगु पलानी धनदायुथापानी स्वामी मंदिर और अन्य मंदिरों में जाने की अनुमति दी जाए। वह यह भी चाहते थे कि इस संबंध में सभी एंट्री गेट पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं।

याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने राज्य सरकार को मंदिरों के मुख्य स्थानों, ध्वजस्तंभ के पास और प्रवेश द्वार पर ‘गैर-हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है’ वाले बोर्ड लगाने का आदेश दिया।

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