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ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा झटका, अदालत ने पांच लाख रुपये का ठोका जुर्माना

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, नंदीग्राम केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए ममता बनर्जी पर 05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी के बयान ने कोर्ट को बदनाम किया है। 

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गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के BJP (भारतीय जनता पार्टी) के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर मामले से अलग होने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी से वसूली गई जुर्माने की राशि को कोरोना काल में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवार को बांटा जाएगा।

जानकारी के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौशिक चंदा नंदीग्राम विधानसभा सीट से BJP के विधायक शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से अलग हो गए हैं। अब ये मामला किस कोर्ट में जाएगा, इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कौशिक चंदा ने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया है।

आपको बता दें कि ममता बनर्जी के वकील ने दावा किया था कि जस्टिस कौशिक चंदा को अक्सर बीजेपी के नेताओं के साथ देखा गया था। इस मामले की सुनवाई खुद जस्टिस कौशिक चंदा ने की थी। हालांकि जस्टिस कौशिक चंदा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

जानें क्या है मामला?

गौरतलब है कि 02 मई को 04 राज्य और 01 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इस दौरान ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से सुवेंदु अधिकारी से 1956 वोटों हार गईं थीं। चुनाव के परिणाम आने के दिन ममता बनर्जी ने दोबारा वोटों की गिनती की मांग की थी, लेकिन ममता की इस मांग को चुनाव आयोग ने नहीं माना था। लिहाजा ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया।

टीएमसी चीफ ने हाई कोर्ट में बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं, उन्होंने नंदीग्राम में दुबारा चुनाव रद्द करने की मांग की थी।

 

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